बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सही रूप से जानकारी प्राप्त होने पर आप इसके माध्यम से अपनी समस्या एवं शिकायतों का आसानी से और सही निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वारा आम लोगों की शिकायतों के निवारण की सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा एक निश्चित समय सीमा के अंदर शिकायत (परिवाद) के निष्पादन हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू गया है । इस पोर्टल की शुरुआत 5 जून 2016 को की गयी थी।
बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल की विशेषता:
राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को निम्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है!
- इस कानून से सभी आवेदकों की 60 कार्य दिवसों में उनकी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी ।
- इसी के साथ यह भी प्रयास किया जाएगा कि 2 महीनों के समय अंतराल के मध्य ही उनके द्वारा की गई शिकायत का निर्धारण भी प्रदान किया जा सके।
- 60 कार्य दिवसों में यह भी सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है।
- शिकायत का तुरंत निबंधन संख्या/पावती प्रदान करते हुए सुनवाई की तिथि बतायी जाती है।
- शिकायतकर्ता एवं शिकायत के विषय से संबंधित सरकारी कर्मी के आमने-सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है।
- इस अधिनियम में निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में अपील दायर किया जा सके।
लोक शिकायत निवारण के तहत कैसी शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है ?
- कार्यक्रम एवं सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या ऐसा लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- किसी लोक सेवक द्वारा राज्य में लागू किसी नियम- नीति-विधि की अवहेलना किए जाने के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत दायर किया जा सकता है।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए,
- ऐसा लाभ या राहत प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में
- किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से जुड़े किसी मामले के संबंध में शिकायत दायर की जा सकती है।
अगर आप बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से किसी योजना की जानकारी या उससे सम्बंधित किसी भी परेशानी को लेकर शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों से होकर गुज़रना होगा:
- अगर आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत पोर्टल पर जाना होगा!
- जैसे ही आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी की जरुरत पड़ेगी।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लीजिए,फिर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए होम पेज एक लिंक दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाएगा।
- उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भर दें।
- फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट कर दें, आपकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो गई है।
- शिकायत संख्या अवश्य नोट कर लें।
इसके बाद शिकायत संख्या प्राप्त होने के बाद शिकायत की स्थिति जानने के लिए पोर्टल के दायीं तरफ परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की स्थिति जानें वाले बॉक्स में जाकर आप अपनी शिकायत संख्या डाल सकते हैं। इसी के माध्यम से आपको अपनी शिकायत के सम्बन्ध में स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
अगर शासन-प्रशासन से जुड़े कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें humaari.sarkaar@cprindia.org पर लिखकर भेज दीजिये। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का न केवल जवाब देंगे बल्कि आपके सवाल को जवाब सहित हम ‘हम और हमारी सरकार’ वेबसाइट पर भी उसे जगह देंगे!