हिम केयर स्वास्थ्य योजना
हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर स्वास्थ्य योजना का आरम्भ 4 जनवरी 2019 को हुआ। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो परिवार शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें राज्य की हिम केयर योजना में लाभ प्रदान किया गया है। इसके लिए पात्र व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत 5 लाख रूपये का वार्षिक लाभ प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज देने का प्रावधान है।
योजना के लिए पात्रता:
· परिवार के अधिकतम 5 सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। इसमें आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। इस योजना में लगभग 1800 बीमारियों की उपचार प्रक्रिया कवर की गई है, जिसमें डे केयर सर्जरी भी शामिल है।
· अस्पताल में भर्ती होने के लिए कैशलैस सेवा प्रदान की गई है। वर्तमान में 201 सरकारी व निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ दिया जा रहा है।
· किसी भी बीमारी की स्थिति में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च कवर किया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च भी शामिल है तथा किसी भी बीमारी की स्थिति में सभी मेडिकल जांच/ऑपरेशन/इलाज दवाईयाँ कवर होते हैं।
हिमाचल हिम केयर योजना से जुड़ने के लिए आरोग्य मित्र को ‘हिमकेयर साथी’ का पद दिया गया है और वह उसी प्रकार से कार्य करेंगे, जिस प्रकार वह आयुष्मान भारत के लिए पंजीकृत अस्पताल में कार्य करते हैं। यह भर्ती हुए व्यक्ति के पंजीकरण से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज तक सभी प्रकार की बिलिंग, कागज़ी कार्यवाही में सहायता प्रदान करते हैं।
योजना से कैसे जुड़ें :
योजना ई-कार्ड में माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। पात्र लाभार्थी अपने पास के लोकमित्र केंद्र और आम सुविधा केंद्र में जाकर अपने आपको इस योजना के लिए हिम केयर कार्ड के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। हर वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि में पंजीकरण खुलता है, जबकि योजना के लिए नवीनीकरण वर्ष में कभी भी किसी समय पर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना वेबसाईट पर जाकर किया जा सकता है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर HPSBYS एप्प को डाउनलोड कर योजना से जुड़ सकते हैं। योजना के अंतर्गत हिमकेयर योजना में अपने जिला के पंजीकृत अस्पतालों की सूची देखने के लिए आधिकारिक वेबसाईट हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना की वेबसाईट पर जाकर देख सकते है।
योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम:
· गरीबी रेखा से नीचे (BPL), रेहडी फड़ी वाले, मनरेगा मज़दूर जिन्होंने पिछले वर्ष या इस वर्ष अधिकतम 50 दिन कार्य किया हो, उनके लिए वार्षिक प्रीमियम निःशुल्क है।
· आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा, मिड डे मील वर्कर, अंशकालिक कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अनुबंध कर्मचारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वार्षिक प्रीमियम के रूप में 365 रूपये देने होंगें।
· पहली और दुसरी सूची में जो लाभार्थी शामिल नहीं है, इसके अलावा लाभार्थी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए और न ही परिवार के सदस्य उस पर आश्रित हो, उसे वार्षिक प्रीमियम के रूप में 1000 रूपये देय होंगे।
योजना के तहत समस्या होने पर कहा जाएँ :
हिम केयर योजना में लाभार्थी ई-कार्ड से सम्बन्धित कोई समस्या होने पर ब्लॉक के खंड स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसके अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर कॉल कर अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं।