हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव: कोरोना संबंधित प्रशासन के निर्देश
हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव तीन चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने जा रहे हैं | ऐसे में कोरोनाकाल के मद्देनजर, प्रशासन ने समाजिक दूरी और अन्य पहलुओं का पालन करने के लिए कुछ नियम बनाये हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है यह नियम|
1. प्रशासन ने निर्णय लिया हैं कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने से पहले कोरोना का टेस्ट करवाना होगा, टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही वह नामांकन दाखिल कर सकते हैं |
2. 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की चुनाव में डयूटी नहीं लगेगी, इसके अलावा गंभीर रोग से ग्रसित, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों की नियुक्ति ग्राम पंचायत चुनाव में नही की जायेगी |
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, मतदान से एक दिन पूर्व कोविड पाजिटिव और क्वारनटीन व्यक्तियों की सूचना उप-मंडलाधिकारी एवं ब्लाक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे |
4. मतदान के समय मतदाताओं को सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा |
5. मतदान केंद्र में मतदाता थर्मल स्केनिंग के बाद ही अपना वोट डाल सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का तापमान अधिक हुआ तो चुनाव के आखरी घंटे में मतदान करना होगा |
6. कोरोना पाजिटिव और होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के मतदान के लिए आख़री एक घंटा आरक्षित किया गया हैं| चुनाव स्थान पर कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पी.पी ई. किट उपलब्ध करवाई जायेगी |
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 पाजिटिव और होम क्वारनटीन व्यक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की हैं, अधिक जानकारी के लिए पढ़े:
https://himachal.nic.in/showfile.php?lang=1&dpt_id=196&level=1&lid=20748&sublinkid=20458