राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ कैसे लें
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जिसे 2011 में शुरू किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि कर उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।
इस कार्यक्रम के पीछे मूल उद्देश्य निर्धन महिलाओं को एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इन समूह में 10-15 महिलाओं का समूह होता है, इसमें केवल 30 प्रतिशत निर्धन वर्ग से ऊपर के श्रेणी के सदस्य हो सकते हैं। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय को विश्व बैंक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है।
मिशन के अंतर्गत दो प्रकार से अनुदान दिया जाता है :
1) रिवॉल्विंग फंड
2) समुदाय बचत फंड (माईक्रोक्रेडिट प्लान)
- रिवॉल्विंग फंड के लिए पात्र कैसे बनें :
इस अनुदान के लिए वही स्वयं सहायता समूह पात्र होते हैं, जिन्हे बनकर अधिकतम 3-6 महीने का समय हो चुका हो। फंड के रूप में ब्लॉक विकास कार्यालय (बीडीओ) प्रत्येक समूह को 10 से 15 हजार रूपये स्वरोजगार के लिए प्रदान करता है।
- समुदाय बचत फंड
समुदाय बचत फंड के लिए शर्तें:
- नियमित बैठकें
- नियमित बचत
- नियमित आंतरिक बैठकें
- नियमित रिकवरी
- नियमित खाते में से लेन-देन
इन पांच सूत्रों का पालन करना आवश्यक है, तभी स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण के लिए मान्य होते हैं और ब्लॉक विकास कार्यालय इनकी संस्तुति बैंक के समक्ष रखता है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह को बने हुए अधिकतम 6 महीने से अधिक का समय होना चाहिए जिसके बाद ही समूह बैंक से ऋण के लिए पात्र होते हैं। समूह को पहले चरण में 1 लाख रूपये आजीविका अर्जित करने के लिए और अगले चरणों में 2 लाख और अधिकतम 5 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में देने का प्रावधान है और इस पर 7 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज के रूप में राशि देना होता है।
ऋण किन कार्यों पर खर्च कर सकते हैं:
स्वयं सहायता समूह को छोटी बचत योजनाओं, कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, वन उत्पाद के अलावा मक्का, आम, फूल की खेती के लिए यह ऋण दिया जाता है।
शिकायत के लिए कहाँ जायें :
मिशन के अंतर्गत बने समूह को किसी भी तरह की समस्या होने पर ब्लॉक विकास कार्यालय में सम्बधित अधिकारी को या ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव को स्थिति से अवगत करवा सकते हैं। इसके अलावा एन.आर.एल.एम.की वेबसाईट पर जाकर शिकायत तंत्र प्रणाली सेक्शन में अपनी समस्या को दर्ज कर सकते हैं, आपकी शिकायत को अधिकतम 45 दिन के अंदर उसका जवाब एस एम एस या इमेल पर प्राप्त हो जाएगा।