राजस्थान में PDS योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं?

1) PDS योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है? कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होते है?

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम है | स्वयं SDM के सामने प्रस्तुत होकर ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकता है | अथवा CSC/ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है –

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना फार्म भरने के लिए जरूरी कागज़ात-

  •  आधार कार्ड
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  •  वोटर कार्ड

ऑफलाइन आवेदन –http://food.raj.nic.in/Docs/NFSA_Application_Form.pdf

ऑनलाइन मध्यम –https://food.raj.nic.in/Form_Download.aspx

2) योजना में कौन-कौन लाभार्थी शामिल है?

 बिंदु 5 में बताया है की कोन शामिल है-  http://food.raj.nic.in/Docs/NFSA_Application_Form.pdf

3) अलग-अलग लाभार्थियों को क्या लाभ दिया जा रहा है? क्या कुछ निशुल्क भी दिया जाता है ? 

लाभार्थियों को राशनकार्ड अनुसार बांटा गया है ,

  • 1. APL – जो NFSA से जुड़े है 2 रूपए प्रति किलो के हिसाब से 5kg/व्यक्ति गेहूं (1kg दाल lockdown के बाद से)
  • 2. BPL /state BPL – 1 रूपए प्रति किलो गेहूं  5kg/व्यक्ति (1kg दाल lockdown के बाद से), कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी , शिक्षण छात्रवृति 
  • 3.अन्त्योदय – 35kg गेहूं प्रति कार्ड निशुल्क , आदिवासी क्षेत्र में तेल, , घी,दाल आदि लाभ भी, कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी , शिक्षण छात्रवृति 
4) यदि लाभार्थी अपना कोटा प्रतिमाह का नही उठा पाते है तो उस राशन को अगले महिना उठाया जा सकता है?

जवाब : जी हाँ  एक साथ कोटा लिया जा सकता है | पर अनुमान है की लगातार 6 माह से अधिक राशन नही लेने पर NFSA लाभ स्वत निरस्त हो जाता है?

5) क्या लाकडाउन के समय में लाभाथियों को निर्धारित कोटे के अलावा अतिरिक्त राशन मिला है? अगर मिला है तो कितना? कौन से महीने से कब तक ? क्या यह निशुल्क मिल रहा है ?

मार्च से मई तक 5kg/ व्यक्ति गेहूं अतिरिक्त निशुल्क दिया गया है साथ में 1kg दाल का वितरण हुआ था | अब अतिरिक्त तो नही पर 2 रूपए प्रति किलो की जगह निशुल्क 5kg/ व्यक्ति गेहूं नवम्बर तक वितरण होगा 

6)  प्रवासियों को किसी प्रकार का राशन का लाभ PDS से प्राप्त हुआ है ? अगर हुआ है तो क्या मिला है ? क्या यह निशुल्क है ? 

प्रवासियों को एक बार में ही दो माह के लिए 10 किलो गेहूं/ प्रति व्यक्ति व प्रति परिवार दो किलो साबुत चना निशुल्क दिया गया । इसको लेकर रसद विभाग की ओर से जिले के राशन डीलर के वहां गेहूं व चना दाल का आवंटन किया जा रहा है। मौके पर प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी, शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तरीय कमेटी तथा ई-मित्र, बीएलओ, शिक्षक व सरकारी कार्मिक को लगाया गया है।

आवंटित गेहूं व चने का वितरण केवल उसी प्रवासी को किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है। प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा। प्रवासियों को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जन आधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा।

ये सारा भुगतान किन-किन को किया गया, आप ग्रामपंचायत एवं नामवर यहाँ देख सकते है  – https://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/non-nfsa-ration-distribution/

7) यदि किसी लाभार्थी का पी.डी.एस योजना को लेकर शिकायत है तो (शिकायत तंत्र प्रणाली) उदाहरण : नये राशन कार्ड, आनाज की गुणवत्ता, कम आनाज आवटंन को लेकर सवाल है तो वह किस से मिल सकते है ? 

 उपभोक्ता अपनी शिकायत आफलाइन और आनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है | ब्लाक स्तर पर तहसील कार्यालय में तहसीलदार को अपनी शिकायत दे सकते है | इसके अलावा 181 हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है |